The President of India
भारत के राष्ट्रपति
(The President of India)
भारत की लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद सबसे अहम होता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। आज हम अपने इस लेख के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे।
राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद-54 तथा 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में उल्लेख किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता।
अनुच्छेद-54: इस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मण्डल के माध्यम से होगा। संसद के दोनों सदनों (उच्च सदन एवं निम्न सदन) के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। सरल भाषा में समझें कि इसमें वही सांसद और विधायक वोट कर सकते हैं जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। नामित सदस्य एवं विधान परिषदों के सदस्य इसमें वोट नहीं कर सकते।
अनुच्छेद-55: निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ -
देश में 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ। जिसमें यह व्यवस्था की गयी की राष्ट्र का एक मुखिया निर्वाचित किया जायेगा जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। आईये जानते हैं राष्ट्रपति को प्रदान की गयी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में जो निम्नलिखित हैं -
- अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
- अनुच्छेद-72: क्षमादान की शक्ति - यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तो उस व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, निलंबन करना या मृत्युदंड पाए गये दोषी की सजा पर भी फैसला करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति को होता है।
- अनुच्छेद-80 के प्राप्त शक्तियाँ: राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्य सभा के लिए मनोनित कर सकता है जो विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखता हो।
- अनुच्छेद-352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- अनुच्छेद-356 के अनुसार किसी भी राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है।
- अनुच्छेद-360 के अनुसार किसी राज्य में वित्तिय संकट में वित्तिय आपात की घोषणा का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा की जाती है।
- नियुक्ति काल का समय - 5 वर्ष।
- भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं।
- राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं।
- राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश द्वारा दिलायी जाती है।
- राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम होता है।
- अनुच्छेद-57 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के बाद पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।
- देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में है। जिसे रायसीना हिल्स भी कहते हैं।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताऐं:- अनुच्छेद-58 में यह बताया गया है कि देश का ऐसा कोई भी नागरिक राष्ट्रपति उम्मीद्वार बनने के योग्य है जो निम्नलिखित योग्यता रखता हो -
- भारत का नागरिक हो।
- कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- लोक सभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो।
- भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो।
चुनाव लड़ने के लिए -
- प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए तथा 50 सदस्योें द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- जमानत के तौर पर 15000/- की धनराशि निश्चित की गई है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग -
- संविधान के अनुच्छेद-61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।
- भारत में राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है।
- भारत के संविधान में महाभियोग प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
- महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट तथ हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है।
स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति -
- अब तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 15 राष्ट्रपति हुये हैं।
- भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद थे जिन्होने लगातार दो बार का कार्यकाल पूरा किया।
- भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी।
- भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द थे। जिनका कार्यकाल 24 जुलाई, 2022 को समाप्त हुआ था।
- भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। जिन्होने अपना कार्यभार 25 जुलाई, 2022 को ग्रहण किया। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है तथा पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है।
नोट - आशा है भारत के राष्ट्रपति से सम्बन्धित दी गयी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। लेख को पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद!
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें